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14 व 15 जून को साक्ष्य के साथ रखें अपना पक्ष, होगी कार्रवाई

भागलपुर : बागबाड़ी में दुकान आवंटन में अनियमितता मामले में अनुमंडल प्रशासन ने मंगलवार को नोटिस जारी किया. बागबाड़ी में दुकान आवंटन में पैसे लेने के बाद भी एकरारनामा व आवंटन का कागज नहीं देने की शिकायत करनेवाले को साक्ष्य के साथ अपना पक्ष रखने का प्रशासन ने मौका देने का निर्णय लिया है. 14 […]

भागलपुर : बागबाड़ी में दुकान आवंटन में अनियमितता मामले में अनुमंडल प्रशासन ने मंगलवार को नोटिस जारी किया. बागबाड़ी में दुकान आवंटन में पैसे लेने के बाद भी एकरारनामा व आवंटन का कागज नहीं देने की शिकायत करनेवाले को साक्ष्य के साथ अपना पक्ष रखने का प्रशासन ने मौका देने का निर्णय लिया है. 14 व 15 जून को बागबाड़ी स्थित बाजार समिति कार्यालय में 11 से तीन बजे तक वह अपना पक्ष रख सकेंगे.

दावेदार रखेंगे अपना पक्ष : बागबाड़ी में दुकान आवंटन में गड़बड़ी को लेकर डीडीसी द्वारा की गयी जांच के दौरान कई लोगों ने दावा किया था कि दुकान आवंटन का वादा कर उनसे पैसे लिये गये थे, लेकिन नियम के अनुसार एकरारनामा व दुकान आवंटन संबंधी कागज नहीं दिये गये. इस बात को लेकर दावेदार को पक्ष रखने का मौका दिया जा रहा है.
नियमों की जम कर उड़ायी धज्जी : जिला प्रशासन ने बागबाड़ी में दुकान आवंटन में अनियमितता की शिकायत की जांच का निर्देश उपविकास आयुक्त को दिया था. आरोपों की बिंदुवार जांच की गयी. जांच में यह बात सामने आयी कि तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी कुमार अनुज ने कृषि विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश का दुकान आवंटन में जम कर उल्लंघन किया. दुकान, दुकान सह गोदाम व गोदाम के आवंटन में घोर अनियमितता बरती. मनमाने ढंग से दुकानों का आवंटन किया. कुमार अनुज ने बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद के प्रशासक से अनुमति तक नहीं ली और दुकान व गोदाम के लिए परती जमीन पर आवंटन की प्रक्रिया अवैध रूप से प्रारंभ कर दी.
बागबाड़ी प्रकरण
बागबाड़ी बाजार समिति कार्यालय में होगी सुनवाई
पैसे लेकर एकरारनामा व आवंटन का कागज नहीं मिलने की शिकायत करनेवाले रखेंगे पक्ष

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