बेगूसराय(कोर्ट) : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विपिन कुमार ने मुफस्सिल थाने के बड़ि ऐघु निवासी निक्कू कुमार को शस्त्र अधिनियम अंतर्गत धारा 25(1 बी)ए में दोषी पाकर 17 माह कारावास की सजा एवं 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से डीपीओ दीनानाथ प्रसाद ने चार गवाहों की गवाही करायी. पांच सितंबर, 2011 को बड़ी ऐघु के शिव मंदिर के पास सोयी अवस्था में पुलिस की गिरफ्तारी में आरोपित के पास से एक पिस्तौल व एक गोली बरामद की गयी थी. घटना की प्राथमिकी तत्कालीन मुफस्सिल थानाध्यक्ष सूचक मनोज कुमार सिंह ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 285 /2011 के तहत दर्ज करायी थी.
BREAKING NEWS
आर्म्स एक्ट आरोपित को 17 माह का कारावास
बेगूसराय(कोर्ट) : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विपिन कुमार ने मुफस्सिल थाने के बड़ि ऐघु निवासी निक्कू कुमार को शस्त्र अधिनियम अंतर्गत धारा 25(1 बी)ए में दोषी पाकर 17 माह कारावास की सजा एवं 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से डीपीओ दीनानाथ प्रसाद ने चार गवाहों की गवाही करायी. पांच सितंबर, 2011 […]
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement