बछवाड़ा थाना अध्यक्ष पर न्यायालय सख्त
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1000 रुपये की अर्थ दंड की सजा सुनायी
बछवाड़ा थाना अध्यक्ष पर न्यायालय सख्त बेगूसराय(कोर्ट) : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विपिन कुमार ने बछवाड़ा थानाध्यक्ष द्वारा किये जा रहे गैर जिम्मेराना काम को लेकर न्यायालय सख्त हुई .ज्ञात हो कि बछवाड़ा थाना के एक अवर निरीक्षक ने 29 नवंबर को 9:00 बजे सुबह में बुलेट मोटरसाइकिल जिसका नंबर बी आर 33 /3072 के […]
बेगूसराय(कोर्ट) : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विपिन कुमार ने बछवाड़ा थानाध्यक्ष द्वारा किये जा रहे गैर जिम्मेराना काम को लेकर न्यायालय सख्त हुई .ज्ञात हो कि बछवाड़ा थाना के एक अवर निरीक्षक ने 29 नवंबर को 9:00 बजे सुबह में बुलेट मोटरसाइकिल जिसका नंबर बी आर 33 /3072 के मालिक बछवाड़ा थाना निवासी अभिषेक कुमार के घर से यह गाड़ी ले गयी. जिसकी थाने द्वारा कोई जब्ती सूची नहीं दी गयी. इसी गाड़ी को वाहन स्वामी अभिषेक ने जब न्यायालय में वाहन मुक्ति के लिए आवेदन दाखिल किया तब पता चला कि बछवाड़ा थाना अध्यक्ष द्वारा जब्त की गयी मोटरसाइकिल की कोई भी जब्ती सूची अभिलेख में नहीं दी है.
इसीलिए इस तरह की गैरजिम्मेराना काम को लेकर न्यायालय ने सख्त टिप्पणी करते हुए अपने आदेश में लिखा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 (2), 102(3), 457, 459 एवं बिहार पुलिस मैनुअल 1978 की धारा 165 (डी) मे विहित प्रक्रिया का पालन थानाध्यक्ष द्वारा नहीं किया जा रहा है. ऐसे अनेक मामले न्यायालय में लंबित हैं. इस धारा में कहा गया है कि कोई भी वाहन जब्त करने के बाद थाना द्वारा एक जब्ती सूची न्यायालय को भेजी जायेगी. न्यायालय ने अपने आदेश की एक प्रति पुलिस अधीक्षक को साथ ही बछवाड़ा थानाध्यक्ष को भी भेजी है और वाहन स्वामी द्वारा दाखिल आवेदन की एक कॉपी भी आदेश के साथ भेजी गयी है. और 23 दिसंबर तक बछवाड़ा थानाध्यक्ष को इस आलोक में जवाब मांगा कि कानून में कही गयी बातों को उनके द्वारा पालन क्यों नहीं किया जा रहा है.
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