11.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दहेज हत्या में सात साल की सजा मिली

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभु दयाल गुप्ता ने दहेज हत्या के आरोपित तेघड़ा थाने के बरौनी-एक निवासी रामकृष्ण चौरसिया, रामानंद चौरसिया, शीला देवी, नारायण चौरसिया, अमित चौरसिया को दोषी पाकर सात साल सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अभियोजन की ओर से 15 गवाहों की गवाही […]

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभु दयाल गुप्ता ने दहेज हत्या के आरोपित तेघड़ा थाने के बरौनी-एक निवासी रामकृष्ण चौरसिया, रामानंद चौरसिया, शीला देवी, नारायण चौरसिया, अमित चौरसिया को दोषी पाकर सात साल सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.

अभियोजन की ओर से 15 गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोप है कि 26 जनवरी, 2014 को आठ बजे सुबह में नवादा जिले के सूचक मदन चौरसिया की पुत्री रेखा देवी को दो लाख दहेज नहीं लाने पर उसकी हत्या कर शव को रेलवे लाइन पर फेंक दिया गया था. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बरौनी रेल थाना कांड संख्या 7/14 के तहत दर्ज करायी थी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें