बेगूसराय (कोर्ट) : मुंसिफ दोयम संतोष कुमार द्वारा स्वत्व वाद संख्या 23/09 में दिये गये निर्णय समाज के वैसे लोगों के लिए एक सबक होगा. जो सरकार की जमीन को अतिक्रमण कर उसे हड़पने के लिए सैकड़ों हथकंडे अपनाते हैं. न्यायालय ने इसी तरह के मामले जिसमें वादी बरौनी थाना बीहट निवासी रामउदय सिंह ने न्यायालय में मुकदमा दर्ज करा कर सरकार द्वारा एनएच 31 एवं फर्टिलाइजर टाउनशिप के लिए अधिगृहीत जमीन पर हकीयत का दावा किया एवं अतिक्रमण हटाने की मांग की गयी. न्यायालय ने वादी का दावा को खारिज करते हुए मुकदमे को भी खारिज कर दिया.
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सरकार ने फिर जीता मुकदमा
बेगूसराय (कोर्ट) : मुंसिफ दोयम संतोष कुमार द्वारा स्वत्व वाद संख्या 23/09 में दिये गये निर्णय समाज के वैसे लोगों के लिए एक सबक होगा. जो सरकार की जमीन को अतिक्रमण कर उसे हड़पने के लिए सैकड़ों हथकंडे अपनाते हैं. न्यायालय ने इसी तरह के मामले जिसमें वादी बरौनी थाना बीहट निवासी रामउदय सिंह ने […]
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