हत्या मामले के आरोपित रिहा बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ओमप्रकाश तृतीय ने आरोपित चेरिया बरियारपुर थाने के खांजहांपुर निवासी चौरसिया साह एवं रामउदय साह को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से छह गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर आरोप था कि 24 नवंबर, 2013 की शाम सात बजे में चेरिया बरियारपुर थाने के करोड़ निवासी सूचक त्रिवेणी महतो के पुत्र सुभाष को पकड़ कर अपने डेरा पर ले जाकर मारपीट कर हत्या कर दी. घटना की प्राथमिकी सूचक ने चेरिया बरियारपुर थाना कांड संख्या 129/13 के तहत दर्ज करायी थी.
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हत्या मामले के आरोपित रिहा
हत्या मामले के आरोपित रिहा बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ओमप्रकाश तृतीय ने आरोपित चेरिया बरियारपुर थाने के खांजहांपुर निवासी चौरसिया साह एवं रामउदय साह को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से छह गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर आरोप था कि 24 नवंबर, 2013 […]
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