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थानाध्यक्ष को कानून की जानकारी नहीं : हाइकोर्ट

बेगूसराय (कोर्ट). उच्च न्यायालय, पटना में क्रिमिनल मिसलेनियस 24682/15 की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ने अपने आदेश में लिखा कि जब मृतका की शादी 10 वर्ष पूर्व हो चुकी थी तो फिर वीरपुर थानाध्यक्ष ने कैसे दहेज हत्या, दहेज उत्पीड़न अधिनियम में प्राथमिकी वीरपुर थाना कांड संख्या 14/15 के तहत दर्ज की. इससे साफ जाहिर […]

बेगूसराय (कोर्ट). उच्च न्यायालय, पटना में क्रिमिनल मिसलेनियस 24682/15 की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ने अपने आदेश में लिखा कि जब मृतका की शादी 10 वर्ष पूर्व हो चुकी थी तो फिर वीरपुर थानाध्यक्ष ने कैसे दहेज हत्या, दहेज उत्पीड़न अधिनियम में प्राथमिकी वीरपुर थाना कांड संख्या 14/15 के तहत दर्ज की. इससे साफ जाहिर होता है कि वीरपुर थानाध्यक्ष कानून नहीं जानते हैं. न्यायमूर्ति ने बेगूसराय के आरक्षी अधीक्षक से इस संबंध में रिपोर्ट तलब किया है कि कैसे दहेज हत्या में प्राथमिकी वीरपुर थानाध्यक्ष ने दर्ज की. हालांकि, न्यायमूर्ति ने आवेदक वीरपुर थाने के पकड़ी निवासी सोहन पंडित, संदीप पंडित, शेखो पंडित, सुरेंद्र पंडित, मंजू देवी, रामनारायण पंडित की अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करते हुए निचली अदालत में आत्मसमपर्ण कर बंध पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है. यह मामला न्यायिक दंडाधिकारी अमित आनंद के यहां लंबित है.

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