बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार ने अपहरण मामले के आरोपित नीमाचांदपुरा थाने के राजोपुर निवासी प्रमीला देवी, रूपेश कुमार व बरौनी थाने के केशावे गांव निवासी जवाहर पासवान तथा रिंकू देवी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी गोपाल कुमार ने चार गवाहों की गवाही करायी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वकील अहमद ने बहस की. आरोपितों पर आरोप था कि 9 अगस्त, 08 को ग्रामीण सूचक आरएस शर्मा की पुत्री का अपहरण शादी की नीयत से कर लिया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बरौनी कांड संख्या 240/08 के तहत दर्ज करायी थी.
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अपहरण मामले के आरोपित रिहा
बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार ने अपहरण मामले के आरोपित नीमाचांदपुरा थाने के राजोपुर निवासी प्रमीला देवी, रूपेश कुमार व बरौनी थाने के केशावे गांव निवासी जवाहर पासवान तथा रिंकू देवी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी गोपाल कुमार ने चार गवाहों […]
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