बेगूसराय(नगर) : तदर्थ न्यायाधीश दोयम भानु प्रताप सिंह ने बम विस्फोट कर रेल पटरी को क्षतिग्रस्त करने मामले के आरोपित तेघड़ा थाने के नोनपुर निवासी अजय कुमार, रामसेवक मालाकार, बरौनी थाने के बिहारी टोल निवासी खड़ग नारायण तांती, वीरपुर थाने निवासी सुरेश पासवान, रंजन तांती को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.
अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी ने 4 गवाहों की गवाही करायी. आरोपितों पर आरोप है कि 30 अक्तूबर, 2007 की रात्रि में पपरौर पुल के पास बम विस्फोट कर रेल पटरी को क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना की प्राथमिकी रेलवे गुमटी के गेटमैन सूचक रंजीत कुमार महतो ने बरौनी थाना कांड संख्या 367/07 के तहत दर्ज करायी थी.