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हत्या के आरोपितों को 16 को सुनायी जायेगी सजा

एपीपी हत्याकांडदो आरोपित दोषी करार11 फरवरी, 2011 को गोली मार की गयी थी हत्याहत्याकांड के अन्य आरोपित पुलिस की गिरफ्त से हैं बाहर18 गवाहों की करायी गयी गवाही बेगूसराय (कोर्ट). जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णगोपाल द्विवेदी ने एपीपी श्यामनारायण यादव की हत्या में दो आरोपितों को दोषी पाकर सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए […]

एपीपी हत्याकांडदो आरोपित दोषी करार11 फरवरी, 2011 को गोली मार की गयी थी हत्याहत्याकांड के अन्य आरोपित पुलिस की गिरफ्त से हैं बाहर18 गवाहों की करायी गयी गवाही बेगूसराय (कोर्ट). जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णगोपाल द्विवेदी ने एपीपी श्यामनारायण यादव की हत्या में दो आरोपितों को दोषी पाकर सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 जून की तारीख तय की है. न्यायालय ने इस हत्याकांड के आरोपित खोदाबंदपुर थाने के मलमल्ला निवासी रंजीत पासवान को भारतीय दंड विधान में दोषी पाया, जबकि दूसरे आरोपित गढ़पुरा थाना के सकरा निवासी रंजीत यादव को 120 (बी)भारतीय दंड विधान में दोषी पाया. ज्ञात हो कि अधिवक्ता सह अपर लोक अभियोजक श्यामनारायण यादव की हत्या गोली मार कर 11 फरवरी, 2011 की शाम छह बजे उस वक्त कर दी गयी, जब वे ऑफिस का कार्य निबटा कर वापस अपने गांव सकरा जा रहे थे. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक ब्रजनंदन प्रसाद साहू ने 18 गवाहों की गवाही करायी. हत्याकांड के अन्य आरोपित पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. घटना की प्राथमिकी गढ़पुरा थाने के सकरा निवासी मृतक एपीपी के भाई सूचक सज्जन यादव ने चेरियाबरियारपुर थाने में कांड संख्या 20/11 के तहत दर्ज करायी थी.

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