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लूटकाड के आरोपित को मिली जमानत

बेगूसराय (कोर्ट) . जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण गोपाल द्विवेदी ने डकैती मामले के आरोपित फुलबडि़या थाना निवासी काराधीन संजीत कुमार उर्फ कारी महतो को जमानत दे दी. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजन ब्रजनंदन प्रसाद साहूू ने जमानत का पुरजोर विरोध किया. आरोपित पर आरोप है कि उसने अन्य आरोपितों के साथ मिल […]

बेगूसराय (कोर्ट) . जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण गोपाल द्विवेदी ने डकैती मामले के आरोपित फुलबडि़या थाना निवासी काराधीन संजीत कुमार उर्फ कारी महतो को जमानत दे दी. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजन ब्रजनंदन प्रसाद साहूू ने जमानत का पुरजोर विरोध किया. आरोपित पर आरोप है कि उसने अन्य आरोपितों के साथ मिल कर 15 जुलाई, 2014 को परिस्को कंपनी के कुरकुरे, जो ट्रक पर लदे थे जिसे लूट लिया. सूचक गया जिले के टेकारी निवासी सुभाष पंडित से 10 हजार रुपये भी छीन लिये. इस मामले में एक अन्य आरोपित को जिला जज द्वारा पूर्व में अग्रिम जमानत दी जा चुकी है. घटना की प्राथमिकी गया जिले के टेकारी निवासी सुभाष यादव सूचक ने फुलबडि़या थाने में कांड संख्या 114/14 के तहत दर्ज करायी है.

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