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नाबालिग के साथ दुष्कर्म व हत्या में आरोपित रिहा

बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ओमप्रकाश तृतीय ने दुष्कर्म एवं हत्या मामले के आरोपित तेघड़ा थाने के गोसारी टोला निवासी कन्हैया महतो को संदेह का लाभ देकर रिहा करने का आदेश दिया.अभियोजन की ओर से एपीपी राजेंद्र पाठक ने छह गवाहों की गवाही करायी.इस मामले में डॉक्टर अशोक कुमार राय, सूचक नंदलाल […]

बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ओमप्रकाश तृतीय ने दुष्कर्म एवं हत्या मामले के आरोपित तेघड़ा थाने के गोसारी टोला निवासी कन्हैया महतो को संदेह का लाभ देकर रिहा करने का आदेश दिया.अभियोजन की ओर से एपीपी राजेंद्र पाठक ने छह गवाहों की गवाही करायी.इस मामले में डॉक्टर अशोक कुमार राय, सूचक नंदलाल चौधरी, सुमिला देवी, सीता देवी, कारी देवी व शिवा देवी की गवाही करायी गयी. इसमें गवाह सुमिला देवी, सीता देवी पक्ष द्रोही घोषित की गयी. आरोपित पर आरोप था कि 9 दिसंबर, 1992 को ग्राम सलेमपुर तीतू दनियालपुर में इसी गांव के सूचक नंदलाल चौधरी के सात वर्षीया नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी. इस घटना की प्राथमिकी सूचक ने अज्ञात के विरुद्ध तेघड़ा थाना कांड संख्या-155/92 के तहत दर्ज करायी थी. अनुसंधानकर्ता ने इस मामले में तीन आरोपित बलदपुरा निवासी पिंटू सिंह, गोसारी टोला निवासी प्रकाश यादव एवं कन्हैया महतो के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की है. एक आरोपित प्रकाश यादव का विचारण दौरान ही मृत्यु हो चुकी है. जबकि आरोपित पिंटू सिंह का विचारण अन्य न्यायालय में चल रहा है.

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