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प्राणघातक हमले के आरोपित रिहा

बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ रामविनोद प्रसाद सिंह ने प्राणघातक हमलेे के आरोपित बखरी थाने के सिमरी निवासी दिनेश शर्मा, योगेंद्र शर्मा, राधेश्याम शर्मा, दिलीप शर्मा को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी योगेंद्र प्रसाद सिंह ने पांच गवाहों की गवाही करायी. आरोपितों पर आरोप था कि […]

बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ रामविनोद प्रसाद सिंह ने प्राणघातक हमलेे के आरोपित बखरी थाने के सिमरी निवासी दिनेश शर्मा, योगेंद्र शर्मा, राधेश्याम शर्मा, दिलीप शर्मा को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी योगेंद्र प्रसाद सिंह ने पांच गवाहों की गवाही करायी. आरोपितों पर आरोप था कि 12 मई, 1998 को बखरी थाने के मघुआ निवासी सूचक प्रमोद महतो पर प्राणघातक हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था.

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