17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

प्राणघातक हमले के आरोपित रिहा

बेगूसराय कोर्ट. घर में घुस कर प्राणघातक हमले मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ राम विनोद प्रसाद सिंह ने आरोपित नगर थाने के तेलिया पोखर निवासी परमानंद साह, अजय साह, राजीव साह, जानकी देवी, चंदन साह को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया. अभियोजन की ओर से तीन गवाहों की […]

बेगूसराय कोर्ट. घर में घुस कर प्राणघातक हमले मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ राम विनोद प्रसाद सिंह ने आरोपित नगर थाने के तेलिया पोखर निवासी परमानंद साह, अजय साह, राजीव साह, जानकी देवी, चंदन साह को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया. अभियोजन की ओर से तीन गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर आरोप था कि ग्रामीण सूचिका गीता देवी के घर में 11 मार्च, 2014 की शाम पांच बजे घुस कर संपत्ति की तोड़-फोड़ की एवं प्राणघातक हमला कर घायल कर दिया. घटना की प्राथमिकी सूचिका ने नगर थाना कांड संख्या 76/14 के तहत दर्ज करायी थी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें