बेगूसराय (कोर्ट). तदर्थ न्यायाधीश, प्रथम दिनेश कुमार श्रीवास्तव ने मारपीट मामले के आरोपित साहेबपुरकमाल थाने के सनहा नया टोला निवासी गोवर्धन महतो, अरुण महतो, गोपाल महतो, अश्विनी कुमार को धारा 323, 341 में दोषी पाकर परीविक्षा अधिनियम के तहत घटना की भर्त्सना कर भविष्य में घटना की पुनरावृत्ति न हो कि चेतावनी देकर रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से 3 गवाहों की गवाही करायी गयी.आरोपितों पर आरोप है कि 24 मार्च, 2010 की रात्रि 10 बजे सनहा नया टोला में ग्रामीण सूचक सूर्यनारायण महतो के खेत का बोझा चोरी करने की नीयत से लूट लिया. विरोध करने पर सूचक तथा सूचक की पत्नी आशा देवी पर लाठी, डंडा से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया.
चेतावनी देकर रिहा किये गये आरोपित
बेगूसराय (कोर्ट). तदर्थ न्यायाधीश, प्रथम दिनेश कुमार श्रीवास्तव ने मारपीट मामले के आरोपित साहेबपुरकमाल थाने के सनहा नया टोला निवासी गोवर्धन महतो, अरुण महतो, गोपाल महतो, अश्विनी कुमार को धारा 323, 341 में दोषी पाकर परीविक्षा अधिनियम के तहत घटना की भर्त्सना कर भविष्य में घटना की पुनरावृत्ति न हो कि चेतावनी देकर रिहा कर […]
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