बेगूसराय(कोर्ट). तदर्थ न्यायाधीश दोयम भानुप्रताप सिंह ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित बरौनी थाने कि कियूल निवासी चंद्र शेरतर राय, पवन कुमार राय, कृष्ण कुमार राय, मधुबाला देवी, प्रवीण कुमारी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से 5 गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर आरोप था कि 11 जून, 2001 की सवा छह बजे सुबह में ग्रामीण सूचक दिलीप कुमार सिंह पर प्राणघातक हमला कचिया, हंसुआ, लाठी से करके घायल कर दिया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बरौनी थाना कांड संख्या-200/2001 के तहत दर्ज करायी है. इसी न्यायालय द्वारा प्राणघातक हमला मामले के अन्य मामलों के आरोपित बखरी थाना निवासी जयनारायण पटेल, सतीश कुमार सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया है. अभियोजन पक्ष की ओर से 2 गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर आरोप था कि 19 मार्च, 1993 की 8 बजे रात्रि में वीरपुर थाने के पर्रा निवासी सूचक रामविलास यादव से जबरन 20 हजार रुपये की मांग की. नहीं देने पर प्राणघातक हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया.
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प्राणघातक हमले का आरोपित रिहा
बेगूसराय(कोर्ट). तदर्थ न्यायाधीश दोयम भानुप्रताप सिंह ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित बरौनी थाने कि कियूल निवासी चंद्र शेरतर राय, पवन कुमार राय, कृष्ण कुमार राय, मधुबाला देवी, प्रवीण कुमारी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से 5 गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर आरोप था कि 11 […]
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