बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार सिंह प्रथम ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित साहेबपुरकमाल थाने के संदलपुर निवासी मो महमूद, मो कलाम, मो शमशूल, मो क्यूम, मो शकुर को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से 5 गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर आरोप था कि 22 दिसंबर, 2011 को 3 बजे दिन में ग्रामीण सूचक मो रहमान के पुत्र मो अशफाक जो अपने घर के पास ताड़ के पेड़ से फल काट रहा था को गाली -गलौज की एवं विरोध करने पर जान से मारने की नीयत से मारपीट कर जख्मी कर दिया.
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प्राणघातक हमले का आरोपित रिहा
बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार सिंह प्रथम ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित साहेबपुरकमाल थाने के संदलपुर निवासी मो महमूद, मो कलाम, मो शमशूल, मो क्यूम, मो शकुर को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से 5 गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर आरोप था […]
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