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साक्ष्य के अभाव में हत्या के प्रयास का आरोपित रिहा

बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय श्रीनिवास नारायण सिंह ने हत्या के प्रयास मामले के आरोपित चेरियाबरियारपुर थाने के मंझौल निवासी कृष्णनंदन सिंह एवं गोरेलाल सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी अशोक सिंह ने चार गवाहों की गवाही करायी थी. आरोपितों पर 30 मई, 2011 […]

बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय श्रीनिवास नारायण सिंह ने हत्या के प्रयास मामले के आरोपित चेरियाबरियारपुर थाने के मंझौल निवासी कृष्णनंदन सिंह एवं गोरेलाल सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी अशोक सिंह ने चार गवाहों की गवाही करायी थी. आरोपितों पर 30 मई, 2011 को ग्रामीण सूचक मुन्ना सिंह के घर पर जाकर गाली-गलौज करने, जान मारने की नियत से हंसिया से हमला करने और उनकी पत्नी एवं पुत्र को धक्का मारने का आरोप है. घटना की प्राथमिकी सूचक ने चेरियाबरियारपुर थाने में दर्ज करायी थी.

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