भगवानपुर : सूचना के अधिकार के तहत आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने के आलोक में राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना पदाधिकारी सह बीडीओ, भगवानपुर से स्पस्टीकरण मांगा है.
विदित हो कि भगवानपुर प्रखंड के संजात निवासी देव बालक चौधरी ने आवेदन देकर संजात पंचायत में वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में 13 वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि के खर्च का ब्योरा मांगा था, जो कि उन्हें उपलब्ध नहीं करायी गयी. आयोग ने 27 दिसंबर, 2012 के तहत ही आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया था.
ससमय सूचना उपलब्ध नहीं होने पर आवेदक ने पुन: इसकी शिकायत दर्ज करायी. फलत: आयोग ने उपयुक्त स्पष्टीकरण दो दिसंबर, 2013 को आयोग को प्रदान करने का आदेश दिया है.