मारपीट मामले में 10 आरोपितों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास, 5-5 हजार अर्थदंड

Updated at : 15 May 2019 7:25 AM (IST)
विज्ञापन
मारपीट मामले में 10 आरोपितों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास, 5-5 हजार अर्थदंड

बांका : केके महथा की फास्ट ट्रैक अदालत ने मंगलवार को मारपीट के एक मामले में दोषी पाते हुये 10 आरोपितों को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई . साथ ही कोर्ट ने सभी के उपर पांच-पांच हजार जुर्माना भी लगाया है. जानकारी के अनुसार सजा पाने वाले में कटोरिया थाना क्षेत्र के बड़फेड़ा […]

विज्ञापन

बांका : केके महथा की फास्ट ट्रैक अदालत ने मंगलवार को मारपीट के एक मामले में दोषी पाते हुये 10 आरोपितों को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई . साथ ही कोर्ट ने सभी के उपर पांच-पांच हजार जुर्माना भी लगाया है.

जानकारी के अनुसार सजा पाने वाले में कटोरिया थाना क्षेत्र के बड़फेड़ा गांव निवासी मोहन रविदास, लोधा रविदास, राजू रविदास, महेंद्र दास, शिवन दास, मोती दास, चुटरी दास, रिंकू दास, गणेश रविदास व कामदेव रविदास का नाम शामिल है. इन आरोपितों के विरुद्ध कटोरिया थाना में विगत 20 मार्च 2011 को बड़फेड़ा गांव के राजेंद्र दास ने मारपीट का मामला दर्ज कराया था.
जिसमें नाच-गान को लेकर हुये विवाद में वादी व उनके पुत्र किशोर कुमार दास को लोहे के रड से प्रहार कर जख्मी कर देने का जिक्र किया था. कहा था कि होली के मौके पर सपरिवार अपने घर के आगे नाच-गान कर रहे थे.
इसी बीच उक्त सभी आरोपित आये और नाच-गान करने की बात कहीं. जिस पर वादी ने कहा कि हमलोग अपने परिवार के साथ होली का जश्न मनाते हुये नाच-गान कर रहे है. इसलिए आपलोगों को यहां नाच-गान नहीं करने देंगे. इसी बात को लेकर सभी ने मारपीट शुरू कर दिया. जिसमें वादी व उनका पुत्र गंभीर रूप से जख्मी हो गये थे.
इसी क्रम में बीच-बचाव करने आये वादी के भाई से मोबाइल छीन लिया था. मारपीट के दौरान वादी व उनके परिवार के सभी सदस्य घर में छूपने के लिए भागने लगे तो सभी आरोपित उनके घर पर ईंट व पत्थर चलाने लगे. बाद में ग्रामीणों के प्रयास से मामला शांत कराया गया था. कोर्ट में फैसला सुनाने के बाद सभी आरोपितों को जेल भेज दिया गया.
कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी गोपाल कृष्ण पाठक व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुबोध हरिजन ने बहस में हिस्सा लिया.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन