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आचार संहिता में भारी कैश लेकर चलना पड़ा महंगा, 9.99 लाख जब्त

आचार संहिता में भारी कैश लेकर आवागमन करने पर पाबंदी है.

अंबा (औरंगाबाद). लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है. आचार संहिता में भारी कैश लेकर आवागमन करने पर पाबंदी है. ऐसे में तकरीबन 10 लाख रुपये कैश लेकर यात्रा करना एक व्यवसायी को महंगा पड़ा. चुनाव को लेकर लगायी गयी जांच टीम के अधिकारियों ने व्यवसायी के पास से नौ लाख 99 हजार 500 रुपये बरामद किये हैं. उक्त कार्रवाई दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त मत्स्य विभाग के अधिकारी मनीष कुमार एवं एसआई अनिल कुमार के नेतृत्व में की गयी है. टीम के अधिकारियों ने एनएच 139 पथ से गुजर रहे एक एक्सयूबी वाहन की जब सघन जांच की तो उसमें से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ. अधिकारियों ने बताया कि जब राशि की गिनती की गई तो नौ लाख 99 हजार 500 रुपया पाया. जब्त राशि पटना जिले के फतुहा निवासी अनिल कुमार पिता शिव प्रसाद की हैं. अनिल कुमार का फतुहा में पवन प्लाई इंडस्ट्रीज नामक कंपनी है और वे कोयले का व्यापार भी करते हैं. वे हजारीबाग के एक व्यवसायी को पैसा देने जा रहे थे. जब वे घर से निकले तो पता चला कि जिसे पैसा दैना है वे वहां वर्तमान में नहीं हैं. इसके बाद वे अपने व्यवसाय से संबंधित दुकानदार से संपर्क के लिए पड़वां मोड़ पलामू चले गए. लौटते वक्त एरका चेकपोस्ट पर जांच के दौरान रुपये जब्त कर लिया गया. इंडस्ट्रीज मालिक ने बताया कि वे केनरा बैंक से पैसा निकाल कर आये थे. उन्होंने इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज जांच अधिकारी को उपलब्ध कराया है. इधर अधिकारियों ने बताया कि जब्त राशि का सीजर लिस्ट तैयार किया गया है. आवश्यक कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग के नियम के अनुसार राशि विभाग को सौंप दी जाएगी.

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