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हत्या मामले में तीन सगे भाइयों समेत चार को आजीवन कारावास

20 वर्ष बाद आया फैसला 20 हजार का लगा जुर्माना, नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास औरंगाबाद नगर : सोमवार को व्यवहार न्यायालय के त्वरित न्यायालय सप्तम के न्यायाधीश मिथिलेश कुमार राय की अदालत ने हत्या मामले की सुनवाई करते हुए तीन सगे भाई सहित चार आरोपितों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा […]

20 वर्ष बाद आया फैसला

20 हजार का लगा जुर्माना, नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास
औरंगाबाद नगर : सोमवार को व्यवहार न्यायालय के त्वरित न्यायालय सप्तम के न्यायाधीश मिथिलेश कुमार राय की अदालत ने हत्या मामले की सुनवाई करते हुए तीन सगे भाई सहित चार आरोपितों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला बारुण थाना कांड संख्या 134/98 के तहत धारा 302,149 के तहत सुनाया है. यह सजा असनारायण सिंह, सत्यनारायण सिंह, राजू कुमार सिंह (तीनों सहोदर भाई) और धर्मेंद्र सिंह, सभी निवासी विशुनपुर थाना रिसियप को सुनाया है. न्यायाधीश ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने की स्थिति में छह माह तक अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
घटना दो जुलाई 1998 को जमीन विवाद को लेकर विशुनपुर गांव में जम कर मारपीट हुई थी. सभी आरोपितों ने तलवार व गड़ासा से हमला कर भीम सिंह की हत्या कर दी थी. इस घटना से संबंधित प्राथमिकी मृतक के भाई महामाया सिंह के बयान पर बारुण थाना में दर्ज करायी गयी थी. 20 वर्षों तक न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान चारों आरोपितों को न्यायाधीश ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. इस फैसले में अभियोजन पक्ष से परशुराम सिंह व बचाव पक्ष से अधिवक्ता ददन सिंह ने बहस की. यह जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दी.

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