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मारपीट के एक मामले में विधायक को मिली जमानत

समझौता होने के बाद विधायक को मिली जमानत अररिया : वहार न्यायालय के द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार अमित मनु ने मारपीट व छिनतई के एक मामले में फारबिसगंज विधायक मंचन केसरी उर्फ विद्यानंद केसरी पिता स्व अनंत प्रसाद केसरी के अलावा अन्य आठ व्यक्तियों की जमानत अर्जी दोनों पक्षों के बीच सुलह हो […]

समझौता होने के बाद विधायक को मिली जमानत

अररिया : वहार न्यायालय के द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार अमित मनु ने मारपीट व छिनतई के एक मामले में फारबिसगंज विधायक मंचन केसरी उर्फ विद्यानंद केसरी पिता स्व अनंत प्रसाद केसरी के अलावा अन्य आठ व्यक्तियों की जमानत अर्जी दोनों पक्षों के बीच सुलह हो जाने पर मंजूर कर ली है.
यह जमानत जीआर मुकदमा संख्या 3384/14 में दिया गया है. इस संबंध में पूछे जाने पर कथित आरोपियों के अधिवक्ता अमर कुमार ने जानकारी दी कि मामले को लेकर फारबिसगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इस कांड के सूचक सुमन कुमार पिता सुरेश पासवान ने विधायक मंचन केसरी सहित सौरभ केसरी, सुभम गुप्ता, विकास केसरी, प्रेम केसरी, सितेश केसरी, संजय केसरी, प्रभात केसरी, ओमप्रकाश केसरी को नामजद बनाया था. इसमें अभियुक्तों द्वारा हॉकी स्टिक एवं लोहे के रड से मारपीट कर छिनतई की घटना को
अंजाम देने का आरोप लगाया था. बताते चलें की घटना 28 सितंबर 14 की शाम साढ़े सात बजे की है. इस मामले में अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारी महानंद सोरेन द्वारा सभी नामजद कथित आरोपियों के विरुद्ध मामले को सत्य पाकर न्यायालय में दिनांक 3 अक्तूबर 2015 को आरोप पत्र दाखिल किया था.

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