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शहर में व्यवसाय चलाना है, तो व्यवसायियों को लेना होगा ट्रेड लाइसेंस

नप हुआ सख्त, ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भेजा जा रहा है नोटिस दो सौ से 15 हजार रुपये तक के वार्षिक शुल्क का है प्रावधान अररिया : नगर परिषद क्षेत्र में बगैर ट्रेड लाइसेंस के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को चलाना वैध नहीं माना जायेगा. बगैर ट्रेड लाइसेंस के व्यापार कर रहे व्यवसायियों […]

नप हुआ सख्त, ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भेजा जा रहा है नोटिस

दो सौ से 15 हजार रुपये तक के वार्षिक शुल्क का है प्रावधान
अररिया : नगर परिषद क्षेत्र में बगैर ट्रेड लाइसेंस के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को चलाना वैध नहीं माना जायेगा. बगैर ट्रेड लाइसेंस के व्यापार कर रहे व्यवसायियों पर नगर परिषद अब कार्रवाई का मन बना रहा है. नगर परिषद द्वारा शहर में व्यावसायिक प्रतिष्ठान चला रहे दुकानदारों की सूची बनाकर उन्हें नोटिस भेज कर दस दिनों के अंदर ट्रेड लाइसेंस लेने का निर्देश जारी किया जा रहा है. इसके लिए अररिया नप के इओ ने नप के सभी ट्रैक्स कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि शहरी क्षेत्र में कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बगैर ट्रेड लाइसेंस के नहीं हो. बगैर ट्रेड लाइसेंस के चलने वाले प्रतिष्ठान को सील करने तक करने की बात नप द्वारा कही जा रही है.
क्या है नियम: बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 347 के अंतर्गत व्यापार अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ही क्षेत्र के व्यवसायी अपने व्यवसाय का संचालन कर सकते हैं. इसके लिए शुल्क निर्धारण भी प्रतिष्ठान के भौगोलिक व आर्थिक आमदनी के आधार पर तय किये गये हैं. जानकारी अनुसार ट्रेड लाइसेंस के लिए वार्षिक शुल्क दिनांक 23 अगस्त 2014 के नप बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या 17 के अनुसार लिया जा रहा है.
अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए दुकानदार अगर भाड़े के दुकान में दुकान चला रहे हैं तो उन्हें मकान मालिक से कराये गये एग्रीमेंट की प्रतिलिपि भी देनी होगी. इसके बाद होल्डिंग रसीद की प्रतिलिपि भी देनी होगी. अगर दुकान निजी जमीन पर स्थित है तो उन्हें अपना होल्डिंग रशीद ट्रेड अनुज्ञप्ति के लिए दिये जा रहे आवेदन में संलग्न करना होगा. अगर होल्डिंग रसीद या एग्रीमेंट की प्रतिलिपि नहीं है तो ट्रेड लाइसेंस लेना मुश्किल होगा. जांच के क्रम में ट्रेड लाइसेंस नहीं हाेने पर वैसे व्यापारिक प्रतिष्ठान को स्पष्टीकरण पूछते हुए दुकान को सील करने तक की कार्रवाई नगर परिषद द्वारा की जायेगी.
दो सौ से 15 हजार रुपये तक है दर
ट्रेड लाइसेंस लेने का निर्धारित वार्षिक शुल्क 200 रुपये से 15 हजार रुपये तक निर्धारित है. इसमें चाय, नाश्ता, फल, सब्जी, मुर्गा, मछली, अंडा, मोटर साइकिल गैरेज, लकड़ी जलावन, मोमबत्ती निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, साइकिल मरम्मती आदि दुकान से दो सौ रुपये,
किराना दुकान, कपड़ा दुकान, मीट की दुकान, खाद-बीज की दुकान, फर्नीचर दुकान से न्यूनतम पांच सौ रुपये, दवाई दुकान, जांच घर, अल्ट्रा साउंड, एक्स-रे, ज्वेलरी दुकान, बर्फ फैक्टरी, केटरर, डेकोरेटर, बैंड पार्टी, स्टांप वेंडर आदि से एक हजार रुपये, आवासीय होटल, मार्केट कॉम्पलेक्स, दवाई एजेंसी, जूट भंडार आदि से दौ हजार रुपये, ईंट, बालू, कोयला, मिट्टी आदि के डिपो, आरा मिल, प्लाइवुड फैक्टरी, होलसेल एजेंसी, टू व थ्री ह्विलर एजेंसी, ईंट भट्टा, टेंट हाउस आदि से 2500 रुपये, पेट्रोल पंप, तेल डिपो, आदि से पांच हजार रुपये, क्लिनिक से छह हजार रुपये,
नर्सिंग होम से 15 हजार रुपये तक का वार्षिक शुल्क लिया जायेगा. हालांकि नप के द्वारा बनायी गयी सूची में 95 प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया है. एक आंकड़ें के अनुसार शहर में लगभग दो हजार दुकान चल रहे हैं. इससे नप को सालाना दस लाख रुपये से अधिक की राजस्व की प्राप्ति होने की उम्मीद जतायी जा रही है. इस संबंध में टैक्स दारोगा ने बताया कि नप के द्वारा लिये जा रहे शुल्क का निर्धारण 23 अगस्त 2014 के बाद से किया जायेगा.
तीन सौ दुकानों को भेजा गया नोटिस
नप के कार्यपालक पदाधिकारी भवेश कुमार ने बताया कि नप क्षेत्र में व्यापार अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ही व्यवसायियों को व्यवसाय चलाने की अनुमति दी जायेगी. बगैर ट्रेड लाइसेंस लिये दुकान चला रहे दुकानदारों पर अभियान चलाकर नप कार्रवाई करेगा. उन्होंने बताया कि शहर के पचास दुकानदारों द्वारा अब तक ट्रेड अनुज्ञप्ति ली गयी है, जबकि अब तक साढ़े तीन सौ दुकानदारों को नप द्वारा नोटिस निर्गत कर दस दिनों के अंदर ट्रेड लाइसेंस लेने का आदेश दिया गया है. उन्होंने एक बार फिर कहा कि जो गैर आवासीय भूमि का उपयोग करने वाले सभी संस्थाओं को म्युनिसिपल लाइसेंस लेना होगा.

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