निकाला गया था टेंडर, हुआ निरस्तफोटो:26-बैठक में जानकारी देते नप के कार्यपालक पदाधिकारी प्रतिनिधि, अररियासदर अस्पताल के समीप निर्मित 70 कमरों के बाजार भवन को तोड़ने पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है. उक्त जानकारी गुरुवार को नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी निरंजन शर्मा ने पत्रकारों को दी. उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर ककोरवा वार्ड संख्या 29 के निवासी पूर्व नगर पार्षद परवेज आलम ने माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया था. इसमें पदाधिकारी के अलावा तत्कालीन स्थायी समिति के सदस्यों को पार्टी बनाया गया था. माननीय उच्च न्यायालय ने पहले इस बाजार भवन को तोड़ कर जमीन खाली करने का आदेश दिया था. इस आदेश के विरुद्ध स्थायी समिति के तत्कालीन सदस्य रेशम लाल पासवान, हसीना खातून, अजीम अख्तर, पारस भगत व वर्तमान मुख्य पार्षद अफसाना प्रवीण ने माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की. इसकी सुनवाई में माननीय उच्च न्यायालय से निर्मित बाजार भवन को ध्वस्त करने पर रोक लगा दी है. बता दें कि माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व के आदेश के अनुसार गुरुवार को ही बाजार भवन ध्वस्त करने को ले टेंडर होना था, जिसे तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दिया गया. मौके पर उप मुख्य पार्षद गौतम कुमार साह, मुख्य पार्षद पति इम्तियाज आलम, रिंकू वर्मा सहित अन्य कर्मी मौजूद थे.
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सदर अस्पताल के समीप निर्मित बाजार भवन को ध्वस्त करने के आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाया स्टे
निकाला गया था टेंडर, हुआ निरस्तफोटो:26-बैठक में जानकारी देते नप के कार्यपालक पदाधिकारी प्रतिनिधि, अररियासदर अस्पताल के समीप निर्मित 70 कमरों के बाजार भवन को तोड़ने पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है. उक्त जानकारी गुरुवार को नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी निरंजन शर्मा ने पत्रकारों को दी. उन्होंने बताया कि इस मामले […]
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