अररिया: फसल क्षति मुआवजा का वितरण की प्रक्रिया जिला भर में जारी है. मुआवजा वितरण को लेकर कई तरह की शिकायतें सामने आ रही है. दरअसल किसान मुआवजा की जटिल प्रक्रिया को लेकर चिंतित हैं.
सरकारी आदेश के आलोक में मुआवजा प्राप्ति के लिए किसानों से फसल क्षति का साक्ष्य सहित प्रभावित खेत के खाता, खेसरा, रशीद, बैंक एकाउंट व अन्य जानकारी मांगी जा रही है. जिले के अधिकांश किसान जमींदारों की शर्त पर उनसे जमीन प्राप्त कर खेती करते हैं.
ऐसे में यह तमाम जानकारी मुहैया कराना किसानों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है. बताया जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 33 प्रतिशत क्षति पर कृषि इनपुट सब्सिडी का वितरण प्रखंड व अंचल स्तरीय अधिकारी की मौजूदगी में पंचायत स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति की देख-रेख में किया जायेगा. अनुदान देने से पूर्व पंचायत स्तर पर किसानों की सूची तैयार की जानी है. अंचल अधिकारी व राजस्व कर्मचारी द्वारा किसानों के दावों का सत्यापन के पश्चात सूची को जिले के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा. प्रकाशन के बाद अनुश्रवण समिति के सामने मुआवजा का वितरण किया जाना है.