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दहेज प्रताड़ना के मामले में दो भाइयों को 10 वर्ष की सजा

अररिया : सोमवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय अररिया के एडीजे-2 शशिधर विश्वकर्मा की अदालत ने दहेज प्रताड़ना का मामला प्रमाणित होने पर फारबिसगंज के खैरखं मधुवनी स्थित वार्ड संख्या 7 के रहने वाले दोनो आरोपी क्रमश: 40 वर्षीय आरोपी मो साबिर पिता इदरीस व 28 वर्षीय मो मुराद पिता इदरीस को दो अलग-अलग धाराओ में […]

अररिया : सोमवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय अररिया के एडीजे-2 शशिधर विश्वकर्मा की अदालत ने दहेज प्रताड़ना का मामला प्रमाणित होने पर फारबिसगंज के खैरखं मधुवनी स्थित वार्ड संख्या 7 के रहने वाले दोनो आरोपी क्रमश: 40 वर्षीय आरोपी मो साबिर पिता इदरीस व 28 वर्षीय मो मुराद पिता इदरीस को दो अलग-अलग धाराओ में 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी मो साबिर को भादवि की धारा 324 में तीन वर्ष व धारा 307 में 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा के अलावा 50 हजार रुपये जुर्माना किया गया है.

जुर्माना राशि नहीं देने पर आरोपी का छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी, आरोपी मो मुराद को भादवि की धारा 324 में तीन वर्ष व 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना किया गया है. जुर्माना राशि नही देने पर आरोपी का एक माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतने का आदेश हुआ है.
बताया जाता है कि सुचक मो मुस्ताक की भतिजी जुबैदा खातून को 2 अगस्त 2005 को सभी आरोपी मिलकर दहेज को लेकर प्रताड़ित करते हुए मारपीट करते हुए किरासन तेल छिड़कते हुए जला कर मार डालने का प्रयास किया था. सजा के बिंदु पर सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक अब्दुल मन्नान ने अधिक से अधिक सजा देने की अपील की. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अमर कुमार वर्मा ने कम से कम सजा देने की गुहार लगाई.

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