पटना: निर्वाचन विभाग ने भाजपा के चुनाव रथ को जिलों तक जाने क लिए अनुमति दे दी है. यह जानकारी नियमित प्रेस ब्रीफिंग में अपर मुख्य निर्वाचन आयुक्त आर लक्ष्मणन ने दी. उन्होंने कहा कि चुनाव रथ को संबंधित जिलों में संचालन के लिए अनुमति लेना होगा.
निर्वाचन विभाग के इस निर्देश के बाद भाजपा के दो सौ दस चुनाव रथ को जिलों में पहुंच कर चुनाव प्रचार के लिए अब जिलों से अनुमति मिलने का रास्ता साफ हो गया गया है.
पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों को बैंक खाता खोलना अनिवार्य कर दिया गया है. संयुक्त बैंक खातों से चुनाव संबंधी खर्च का संचालन किया जा सकता है. यह खर्च अभ्यर्थी के नाम में शामिल किया जायेगा. लक्ष्मणन ने बताया कि चुनाव संबंधी मुद्दों पर तकनीकी बहाली के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों की बैठक दिल्ली में 19 मार्च को होगी. इस बैठक में यूएनडीपी की भी भागीदारी है.
पत्रकारों के प्रश्नों के जवाब में उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए दलों द्वारा स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव की अधिसूचना जारी होने के सात दिनों के अंदर मिल जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर आयोग स्टार प्रचार की सूची को अमान्य कर देगी. उसे आम प्रचारक के रूप में माना जायेगा.