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जमानत के बावजूद पुलिस ने किया फरार घोषित, गिरफ्तारी पर इनाम!

छपरा (कोर्ट). मांझी थाना कांड संख्या 89/12 के अप्राथमिकी अभियुत पुरुषोत्तम सिंह द्वारा उच्च न्यायालय से पटना से जमानत प्राप्त करने के बावजूद उन्हें फरार इनामी घोषित किये जाने का एक मामला प्रकाश में आया है. पुलिस ने वर्ष 2012 में हुए एक सैनिक की हत्या के मामले में पुरुषोत्तम सिंह को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया […]

छपरा (कोर्ट).

मांझी थाना कांड संख्या 89/12 के अप्राथमिकी अभियुत पुरुषोत्तम सिंह द्वारा उच्च न्यायालय से पटना से जमानत प्राप्त करने के बावजूद उन्हें फरार इनामी घोषित किये जाने का एक मामला प्रकाश में आया है. पुलिस ने वर्ष 2012 में हुए एक सैनिक की हत्या के मामले में पुरुषोत्तम सिंह को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया था और उसी मामले में फरार घोषित करते हुए 500 रुपये का इनाम की घोषणा कर दी है. जबकि अभियुक्त ने उच्च न्यायालय से जमानत प्राप्त कर उसके आधार पर 16 सितंबर 2013 को न्यायिक दंडाधिकारी अमित कुमार सिंह जिनके न्यायालय में उक्त मामला लंबित है में उपस्थित होकर अपनी नियमित जमानत करा ली है.

इस संबंध में अभियुक्त पुरुषोत्तम सिंह जो मांझी थाना क्षेत्र के मझनपुरा निवासी वीरेंद्र सिंह का पुत्र है ने पुलिस द्वारा फरारी घोषित किये जाने को लेकर शुक्रवार को एक आवेदन सारण के पुलिस अधीक्षक वरूण कुमार सिन्हा को दिया है. आवेदन में उसने कहा है कि उसने न्यायिक दंडाधिकारी अमित कुमार सिंह के न्यायालय में लंबित विचारण वाद संख्या 434/13 में अपनी जमानत ले ली है. जिसका रिकॉल भी आवेदन के साथ संलगA किया है. आवेदन में कहा है कि उक्त मामले में वह न्यायालय में सदेह उपस्थित हुआ था और अगली तिथि 28 फरवरी 2014 को मामले में कमिटमेंट किये जाने के लिये निर्धारित किया गया है. आवेदक ने एसपी को दिये आवेदन में कहा है कि उसने जमानत प्राप्त करने के उपरांत न्यायालय से मिले रिकॉल को तत्कालीन थानाध्यक्ष एवं कांड के अनुसंधानकर्ता को सुपरुद कर दिया था, फिर भी उसे फरार साबित करते हुए उसकी गिरफ्तारी के लिये इनाम की घोषणा कर दी गयी है. इस संबंध में पूछे जाने पर सारण एसपी श्री सिन्हा ने बताया कि पुरुषोत्तम द्वारा न्यायालय से मिले बंध पत्र को दिखाने तथा उसकी सत्यता की जांच परख करने के उपरांत उनका नाम फरारियों की सूची से हटा दिया जायेगा.

चोरी की बाइक के साथ दो गिरफ्तार

शहर के हथुआ मार्केट से सटे एक होटल परिसर से 31 दिसंबर को चारी हुई मोटरसाइकिल के साथ पकड़े गये सीवान के रिशु कुमार एक कुख्यात वाहन चोर है. उसने पुलिस के समक्ष कई चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. इस संबंध में नगर थानाध्यक्ष नंदू शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार चोर सीवान जिला के नगर थाना क्षेत्र के कसिरा निवासी नरसिंग प्रसाद का पुत्र रिशु को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ छपरा जंकशन परिसर से गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के उपरांत उसने पुलिस को काफी भरमाया अपने को बी कॉम के अंतिम वर्ष का छात्र बताते हुए उसने कई झूठ बोला परंतु उसकी झूठ पकड़े जाने पर उसको उक्त चोरी के साथ ही अन्य घटनाओं में भी अपनी संलिप्तता स्वीकारी साथ ही अपने साथियों का नाम भी बताया. थानाध्यक्ष श्री शर्मा ने बताया कि चोर ने स्वीकार किया कि उसने 28 दिसंबर 2013 को छपरा जंकशन परिसर से बाइक की चोरी की इसमें अलावे 30 दिसंबर को सदर अस्पताल परिसर से, 31 दिसंबर को हथुआ मार्केट स्थित होटल परिसर से, 3 जनवरी को भगवान बाजार थाना क्षेत्र के कशी बाजार से मोटरसाइकिल की चोरी की है. थानाध्यक्ष ने बताया कि रिशु की निशान देही पर छापामारी कर मांझी थाना क्षेत्र के डुमरी गांव निवासी शिवनाथ ओझा के पुत्र शमी कांत ओझा को गिरफ्तार किया गया है. दोनों ने अपने बयान में कहा है कि वह जलालपुर थाना क्षेत्र के बसडीला निवासी बूटन सिंह के पुत्र पवन कुमार सिंह को चोरी की मोटरसाइकिल देता है जिसे वह बेचने का काम करता है. थानाध्यक्ष ने बताया कि पवन की गिरफ्तारी के लिए उसके घर पर छापामारी की गयी परंतु वह वहां से फरार हो गया. उन्होंने बताया कि दोनों अपराधियों को जेल भेज दिया गया है.

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