19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अब नर्सिग होम का कराना होगा रजिस्ट्रेशन

पटना: अब बिना रजिस्ट्रेशन के राज्य में नर्सिग होम खोलना या संचालित करना अवैध होगा है. सरकार ने इसके लिए 2010 के कानून के तहत नियमावली का गठन कर दिया है. रजिस्ट्रेशन के राज्य व जिला स्तर पर अलग-अलग परिषद का गठन किया जायेगा. नियम विरुद्ध नर्सिग होम खोलने या संचालित करने 50 हजार से […]

पटना: अब बिना रजिस्ट्रेशन के राज्य में नर्सिग होम खोलना या संचालित करना अवैध होगा है. सरकार ने इसके लिए 2010 के कानून के तहत नियमावली का गठन कर दिया है. रजिस्ट्रेशन के राज्य व जिला स्तर पर अलग-अलग परिषद का गठन किया जायेगा. नियम विरुद्ध नर्सिग होम खोलने या संचालित करने 50 हजार से दो लाख तक जुर्माना देना होगा. स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मंजूरी दी. इसके अलावा सरकार ने मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की कमान प्राचार्य को सौंपने का निर्णय लिया है. इतना ही नहीं, अधीक्षक पद के लिए सीधी नियुक्ति का फैसला लिया गया है.

कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्र ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए ग्रामीण, शहरी व मेट्रो शहर के लिए अलग-अलग फीस तय की गयी है. हालांकि, राज्य में कोई मेट्रो शहर नहीं है, इसलिए इसके लिए लागू फीस प्रभावी नहीं होगी. राज्य परिषद के एक सदस्य को राष्ट्रीय परिषद में मनोनीत किया जायेगा.

मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक पदों पर सीनियर रेजिंडेंट, ट्यूटर की नियुक्ति के लिए नयी नियमावली की मंजूरी दी गयी है. इसके तहत मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की संपूर्ण कमान प्राचार्य के जिम्मे होगी. अब अधीक्षक की नियुक्ति ओपेन रूप से की जायेगी. शिक्षक को प्रोमोशन देकर अधीक्षक बनाने की बाध्यता खत्म कर दी गयी है. मेडिकल कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर 33.5 प्रतिशत चिकित्सकों की सीधी नियुक्ति किये जाने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा सीनियर रेजिडेंट/ असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में ऑनर्स और डिप्लोमा के अंक शामिल नहीं किये जायेंगे. इसमें तीन साल का शैक्षणिक और कार्य अनुभव के लिए वेटेज दिया जायेगा.

नॉन बैंकिंग कंपनियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की सुनवाई के लिए पटना व मुजफ्फरपुर में स्पेशल कोर्ट खोला जायेगा. इसके लिए लिए वर्ग तीन व चार के 14 पदों को सृजित किया गया है. न्यायाधीशों की नियुक्ति ये कोर्ट जल्द शुरू किये जायेंगे. जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 105.74 करोड़ खर्च किये जायेंगे. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में अवर सचिव के पद पर कार्यरत रवींद्र नाथ गुप्ता 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं. उन्हें अगले दो वर्ष के लिए फिर से संविदा पर नियुक्त करने का फैसला लिया गया है. बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को स्थापना मद के लिए एक करोड़ का सहायक अनुदान दिया जायेगा. न्यायिक भवनों का निर्माण अब केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से कराया जायेगा.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें