पटना: कॉमर्शियल वाहनों की तरह अब बैटरी से चालित इ-रिक्शा का भी निबंधन होगा. सड़क पर चलने के लिए उसे परमिट की आवश्यकता होगी. इ-रिक्शा चलानेवालों को कॉमर्शियल लाइसेंस रखना होगा.
15 साल के लिए लिये जाने वाले रोड टैक्स में उसे 50 फीसदी की छूट मिलेगी. अर्थात इ-रिक्शा की वैट छोड़ कर कुल कीमत का सात प्रतिशत के हिसाब से कुल राशि का आधा लगेगा.
कॉमर्शियल वाहनों को 15 साल के लिए सात प्रतिशत रोड टैक्स देना होता है. केंद्र सरकार के सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्रलय से पत्र मिलने के बाद परिवहन विभाग ने अपने अधिकारियों को नियम का अनुपालन करने के लिए पत्र मिला है. केंद्र सरकार ने इ-रिक्शा व इ-गाड़ी को लेकर केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 में संशोधन किया है. संशोधन के बाद केंद्रीय मोटरयान नियम 2014 के तहत कार्रवाई की जायेगी. केंद्रीय मंत्री नीतीन गडकरी ने नियम में किये गये संशोधन की कॉपी बिहार सरकार को भेजी है.