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राजदेव हत्याकांड : अभियुक्त राजेश को नहीं मिली जमानत
पटना : सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या में शामिल अभियुक्त राजेश कुमार को पटना हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी. न्यायाधीश आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने अभियुक्त द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया. गौरतलब है कि सीवान के एक दैनिक अखबार के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या 13 मई, 2016 को […]
पटना : सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या में शामिल अभियुक्त राजेश कुमार को पटना हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी. न्यायाधीश आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने अभियुक्त द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
गौरतलब है कि सीवान के एक दैनिक अखबार के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या 13 मई, 2016 को सीवान में रेलवे स्टेशन के पास कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मार कर दी गयी थी.
हत्या के बाद राजदेव के परिवार वालों ने इस मामले में पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन को दोषी मानते हुए इन पर कार्रवाई की मांग की थी. राज्य सरकार ने इस की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया था. सीबीआई ने अपनी जांच के बाद मो शहाबुद्दीन समेत सात लोगों के खिलाफ सीबीआई की अदालत में आरोपपत्र दायर किया था.
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