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रिटायरमेंट के बाद भी पांच साल तक नौकरी कर सकेंगे रेलकर्मी

आरा (भोजपुर) : रेलवे में रिटायर्ड रेलकर्मियों की पुनर्नियुक्ति दो वर्ष के बदले अब पांच साल की होगी. अब रिटायर होने के बाद रेलकर्मी 65 साल की उम्र तक नौकरी कर सकते हैं. इस नियम को लागू करने के लिए रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर स्थापना ने बुधवार को एक पत्र जारी कर सभी डीआरएम को […]

आरा (भोजपुर) : रेलवे में रिटायर्ड रेलकर्मियों की पुनर्नियुक्ति दो वर्ष के बदले अब पांच साल की होगी. अब रिटायर होने के बाद रेलकर्मी 65 साल की उम्र तक नौकरी कर सकते हैं. इस नियम को लागू करने के लिए रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर स्थापना ने बुधवार को एक पत्र जारी कर सभी डीआरएम को आदेश दिया है.
इस नियम के लागू होने से रिटायर हो चुके हजारों रेलकर्मियों को फायदा होगा. हाल ही में रेलवे में रिटायर्ड रेलकर्मियों को दोबारा दो वर्ष (62 साल की उम्र तक) रेलवे में नौकरी करने की स्कीम लागू की गयी थी. अब इस नियम में बदलाव करते हुए इस स्कीम को पांच वर्ष तक के लिए कर दिया गया है. इसके लिए वेतन का भी निर्धारण कर दिया गया है.
फिर से बहाल होने वाले रिटायर्ड रेलकर्मियों को उनके अंतिम वेतन में से पेंशन की रकम घटाने के बाद जो राशि बचेगी, वह वेतन के रूप में मिलेगा. वीआरएस लेने वाले कर्मी होंगे इस लाभ से वंचित रेलवे से वीआरएस लेने वाले रेलकर्मी इस लाभ से वंचित होंगे. उन्हें दोबारा नौकरी में नहीं रखा जायेगा. इसके अलावे सुरक्षा संबंधी कारणों से रिटायर होने वाले रेलकर्मियों को भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा.
इधर, रेलवे यूनियन की ओर से इस नियम का विरोध भी किया जा रहा है. उनका कहना है कि रेलवे के इस स्कीम से युवाओं को मिलने वाले रोजगार में कमी आयेगी. रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर स्थापना नीरज कुमार ने कहा कि रिटायर्ड रेलकर्मियों की पुनर्नियुक्ति दो वर्ष के बदले अब पांच साल तक के लिए होगी. रेलकर्मी 62 के बदले अब 65 साल की उम्र तक काम कर सकते हैं. रिटायर होने वाले कर्मी अगर चाहेंगे तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा.

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