17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

कोटला मुद्दे पर आईसीसी जो कह रहा है उसे नियंत्रित नहीं कर सकते : हाईकोर्ट

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) से कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) फिरोजशाह कोटला मैदान पर ओल्ड हाउस क्लब को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलने पर जो भी कह रहा है उसे वह ‘नियंत्रित नहीं’ कर सकते. कंप्लीशन सर्टिफिकेशन नहीं होने के कारण विश्व टी20 का सेमीफाइनल […]

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) से कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) फिरोजशाह कोटला मैदान पर ओल्ड हाउस क्लब को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलने पर जो भी कह रहा है उसे वह ‘नियंत्रित नहीं’ कर सकते. कंप्लीशन सर्टिफिकेशन नहीं होने के कारण विश्व टी20 का सेमीफाइनल मैच यहां से स्थानांतरित किया जा सकता है.

न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विभू बाखरु की पीठ ने साथ ही डीडीसीए को स्पष्ट किया कि मैच की मेजबानी के लिए संबंधित स्वीकृतियां अनुपालन पर निर्भर करती हैं और क्रिकेट संघ को इस बारे में आईसीसी से बात करनी चाहिए.
डीडीसीए की ओर से पेश वकीलों से पीठ ने कहा, ‘‘आईसीसी जो भी कह रहा है उसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते. आपको (डीडीसीए) यह मुद्दा आईसीसी के साथ उठाना होगा. आप आईसीसी को इस बारे में बताइये. इसका इस अदालत से कुछ लेना देना नहीं है.” डीडीसीए की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने इसके बाद पीठ से कहा कि वह याचिका वापस ले लेंगे जिसमें दिल्ली दिल्ली नगर निगम :एसडीएमसी: को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे आरपी मेहरा ब्लाक के लिए जरुरी प्रमाण पत्र जारी करे.
सेठी ने पीठ से कहा कि डीडीसीए इस मुद्दे पर उचित प्रतिनिधित्व देगा जिसके बाद यचिका को वापस लेते हुए खारिज कर दिया गया. डीडीसीए के संचालन को देखने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति मुदगल ने क्रिकेट संघ से कहा है कि वे सेमीफाइनल मैच के लिए आरपी मेहरा ब्लाक के टिकट नहीं बेचें जिसकी क्षमता लगभग 2000 दर्शकों की है और इसका इस्तेमाल केवल प्रसारणकर्ता और मीडिया करे.
सुनवाई के दौरान सेठी ने कहा कि आईसीसी ने इस पर आपत्ति जताई है और वे कह रहे हैं कि अगर कोई ब्लाक खाली रहा तो सेमीफाइनल मैच दूसरे स्थल पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि मीडिया और कमेंटेटर से पूरे ब्लाक को नहीं भरा जा सकता.
वकील ने जब कहा कि न्यायमूर्ति मुदगल जो कह रहे हैं उससे डीडीसीए को कोई समस्या नहीं है तो पीठ ने कहा, ‘‘आपकी एकमात्र समस्या आईसीसी है.” उन्होंने कहा, ‘‘हम आपको स्वीकृति नहीं दे सकते. यह इस अदालत के पूर्व में दिए आदेशों के अनुसार होना चाहिए.” सुनवाई के दौरान डीडीसीए की ओर से पेश वकील संग्राम पटनायक ने पीठ से कहा कि आरपी मेहरा ब्लाक से जुड़ा मुद्दा सिर्फ सेमीफाइनल मैच को लेकर है.
जिस पर पीठ ने कहा, ‘‘आप (डीडीसीए) कानून के प्रति जवाबदेह हैं. आपने बड़ा जोखिम उठाया है. आपने जो कदम उठाए आपको उसके नतीजों के बारे में पता था. आप सुनिश्चित करें कि आपको प्रमाण पत्र मिले. किसी ने आपको नहीं रोका है.”

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें