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महिला की हत्या मामले में तीन को उम्रकैद, एक बरी

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया पांच फरवरी को तीनों को ठहराया गया था दोषी डुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार सिन्हा ने महिला की हत्या के मामले में मंगलवार को तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी […]

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

तीनों पर 50-50 हजार रुपये
का जुर्माना भी लगाया
पांच फरवरी को तीनों को ठहराया गया था दोषी
डुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार सिन्हा ने महिला की हत्या के मामले में मंगलवार को तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. सजा पानेवालों में रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के मानिक चौक टोले के धगजरी निवासी भूपनारायण ठाकुर के पुत्र राजेश ठाकुर, इंदल ठाकुर के पुत्र रामाधार ठाकुर व रसलपुर मलमला निवासी सीताराम साह के पुत्र रवींद्र साह शामिल हैं. तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि मृतका के आश्रित को देय होगा.
मालूम हो कि कोर्ट ने पांच फरवरी को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद भादवि की धारा 302/34 में तीनों को दोषी करार दिया था. मामले में एक अन्य आरोपित रामाधार सिंह के पुत्र केशव ठाकुर को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया था. मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार सिन्हा ने पक्ष रखा. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विश्वनाथ प्रसाद, मुकेश कुमार झा, राजेश कुमार व हरिश्चंद्र तिवारी ने बहस की.
क्या है पूरा मामला
रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के मानिक चौक टोले धगजरी निवासी रामा दास की पत्नी रीता देवी की हत्या को लेकर मृतका के ससुर गणेश्वर दास ने उक्त लोगों समेत सात को आरोपित किया था. बताया कि 22 अक्तूबर 2013 की रात रात 9.30 बजे वह खाना खाकर दरवाजे पर बैठा था. इसी क्रम में आरोपितों ने एक कटिया में गोबर भरकर लाया और दरवाजे पर पटक दिया. पतोहू रीता देवी ने जब नाराजगी जताते हुए विरोध किया तो आरोपितों ने लाठी-डंडे से प्रहार कर उसे मौत के घाट उतार दिया. इसको लेकर मृतका के ससुर ने रून्नीसैदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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