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रिलायंस पावर को फिलहाल बैंक गारंटी की राशि नहीं

रांची : भारत सरकार के इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप (आइएमजी) ने तय किया है कि रिलायंस पावर को फिलहाल बैंक गारंटी वापस नहीं की जायेगी. दिल्ली में कोयला मंत्रालय के विशेष सचिव की अध्यक्षता में गठित आइएमजी ने रिलायंस पावर के केरेडारी ब्लॉक की स्थिति पर विचार किया. यह कोल ब्लॉक रिलायंस पावर लिमिटेड को तिलैया […]

रांची : भारत सरकार के इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप (आइएमजी) ने तय किया है कि रिलायंस पावर को फिलहाल बैंक गारंटी वापस नहीं की जायेगी. दिल्ली में कोयला मंत्रालय के विशेष सचिव की अध्यक्षता में गठित आइएमजी ने रिलायंस पावर के केरेडारी ब्लॉक की स्थिति पर विचार किया. यह कोल ब्लॉक रिलायंस पावर लिमिटेड को तिलैया में अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट लगाने के लिए दिया गया था. रिलायंस पावर ने शर्तों के आधार पर कोयला मंत्रालय को कोल ब्लॉक विकसित करने के लिए 208.16 करोड़ रुपये बैंक गारंटी के रूप में दिया था. आइएमजी ने बैठक में जानकारी दी कि यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में चला गया है. इस कारण इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो सकता है.
2007 में हुआ था आवंटन
रिलायंस पावर को 2007 में केरेडारी कोल ब्लॉक का आवंटन किया गया था. इसको विकसित करने के लिए झारखंड इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड (जेआइपीएल) का गठन किया था. यह पावर फाइनांस कॉरपोरेशन की सब्सिडियरी है. रिलायंस पावर ने जेआइपीएल का अधिग्रहण 2009 में कर लिया था. इसे तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट विकसित करने की जिम्मेदारी दी गयी थी. कुछ विवाद होने के बाद रिलायंस पावर ने एक मई 2015 को कोयला मंत्रालय को पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) रद्द करने की जानकारी दी. इस कारण बताया गया कि साढ़े पांच साल में भी पावर परचेज एग्रीमेंट की शर्तों का पूरा-पूरा पालन नहीं हुआ.
नोटिस भी दिया गया था आरपीएल को
कोयला मंत्रालय ने 21 जून 2016 को शर्तों के आधार पर कोयला ब्लॉक में काम नहीं होने के कारण आरपीएल और जेआइपीएल को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. यह मामला भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के पास भी गया था. ऊर्जा मंत्रालय ने कहा था कि बैंक गारंटी कोल ब्लॉक के मामले में जमा किया गया है, इस कारण इस पर अंतिम निर्णय कोयला मंत्रालय ही ले सकता है. कोयला मंत्रालय इस मामले को लेकर आइएमजी के पास गया.

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