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रांची : अवैध भवनों को नियमित करने के लिए आज से मिलेगा आवेदन पत्र
शहर के पांच हजार वर्गफीट तक के भवन हो सकेंगे वैध रांची : शहर में बिना नक्शा के बने पांच हजार वर्गफीट तक के भवनों को नियमित कराने के लिए 21 अक्तूबर से रांची नगर निगम में आवेदन जमा होगा. वैसे लोग जिनके घरों का नक्शा अब तक पास नहीं हुआ है, वे निगम में […]
शहर के पांच हजार वर्गफीट तक के भवन हो सकेंगे वैध
रांची : शहर में बिना नक्शा के बने पांच हजार वर्गफीट तक के भवनों को नियमित कराने के लिए 21 अक्तूबर से रांची नगर निगम में आवेदन जमा होगा.
वैसे लोग जिनके घरों का नक्शा अब तक पास नहीं हुआ है, वे निगम में भवन के नक्शा के साथ निर्धारित फीस का डिमांड ड्रॉफ्ट लगाकर आवेदन कर सकते हैं. आम लोगों को आवेदन करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए नगर आयुक्त मनोज कुमार ने नक्शा शाखा को नियमितिकरण का फॉर्म देने और आवेदन जमा लेने की जिम्मेवारी दी है. आवेदकों को तीन पन्नों का आवेदन पत्र दिया जायेगा. उसे पूरी तरह भरकर नक्शा सहित अन्य कागजात जमा करने होंगे. इसके तहत वैसे भवन ही आवेदन कर सकते हैं, जो जी प्लस टू या 10 मीटर ऊंचाई के हैं और जिसमें सेटबैक नहीं छोड़ा गया है. 200 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से शुल्क लगेगा.
राजधानी के 50 हजार से अधिक अनियमित भवनों को होगा लाभ
अनाधिकृत आवासीय निर्माण को नियमित करने के लिए हाल ही में कैबिनेट ने मंजूरी दी थी. इसके तहत ऐसे भवनों के नक्शे ही पास होंगे. जिनकी जमीन विवादित या आदिवासी न हो. इस प्रकार से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शहर के 50 हजार से अधिक मकानों को इसका लाभ मिलेगा. शहर में एक लाख से अधिक मकान विवादित या आदिवासी जमीन पर बने हैं. ऐसे मकानों का नक्शा पास नहीं होगा.
भूमि स्वामित्व संबंधित दस्तावेज
बिजली बिल या जलापूर्ति बिल की प्रति या होल्डिंग नंबर
शपथ पत्र जिसमें संबंधित भवन के भूखंड एवं निर्माण के शांतिपूर्ण कब्जा का जिक्र हो
यह होगा आवेदन शुल्क (डीडी)
भवन जो 50 वर्ग मीटर तक का हो शून्य (दुर्बल आय के वर्ग के लिए)
100 वर्ग मीटर का आवासीय भवन 100 रुपये प्रति वर्ग फीट
अन्य भवन उप-विधि के अनुसार 200 रुपय प्रति वर्ग फीट
आवेदन के साथ जरूरी कागजात
आवेदक को अपना फोटो, निर्मित भवन के दो तरफ का फोटो के साथ योजना अधिसूचित होने की तिथि से छह माह के अंदर आवेदन करना होगा. निर्मित भवन का भवन प्लान (वास्तविक बनावट) के अनुसार चार कॉपी में साइट प्लान के साथ, फ्लोर प्लान, चार साइड एलीवेशन, ड्रेनेज एवं सिवरेज डिस्पोजल प्लान जो विधिवत मकान मालिक तथा तकनीकी व्यक्ति जैसे आर्किटेक्ट, नगर निवेशक, अभियंता या ड्राफ्टमैन द्वारा हस्ताक्षरित हो.
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