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समान काम समान वेतन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 19 को सुनवाई

पटना : नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख लिस्टेट हो गयी है. बुधवार (19 सितंबर) को कोर्ट नंबर 11 में एक नंबर पर जस्टिस अभय मनोहर सप्रे और जस्टिस यूयू ललित इस केस की सुनवाई करेंगे. मालूम हो कि केस की पिछली सुनवाई छह सितंबर को […]

पटना : नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख लिस्टेट हो गयी है. बुधवार (19 सितंबर) को कोर्ट नंबर 11 में एक नंबर पर जस्टिस अभय मनोहर सप्रे और जस्टिस यूयू ललित इस केस की सुनवाई करेंगे. मालूम हो कि केस की पिछली सुनवाई छह सितंबर को हुई थी. परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव आनंद मिश्रा ने बताया कि फाइनल सुनवाई के लिए 11 सितंबर की तारीख रखी गयी थी, लेकिन किसी कारण सुनवाई नहीं हो सकी. इससे शिक्षकों में असमंजस की स्थिति थी. लेकिन, अब 19 तारीख को सुनवाई सुनिश्चित होने से बिहार के चार लाख शिक्षकों में खुशी है. उन्होंने कहा कि 19 सितंबर को बिहार के चार लाख नियोजित शिक्षकों की जीत की नयी इबारत लिखेगा और इन परिवारों में खुशियां आयेंगी. पटना हाइकोर्ट में जिस तरह जीते हैं, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय मिलेगा.

विदित हो कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लगातार कोर्ट में दलील दी जा रही है कि नियोजित शिक्षकों को समान वेतन देने की आर्थिक क्षमता नहीं है. वैसे बिहार सरकार ने इन शिक्षकों के वेतन में 20 प्रतिशत तक वृद्धि का प्रस्ताव दिया है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि एक ही स्कूल में पढ़ाने वाले एक शिक्षक को 70 हजार और एक को 26 हजार क्यों दिया जा रहा है? कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि शिक्षकों को 26 हजार और वहां के चपरासी को 36 हजार वेतन मिल रहा है.

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