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पाकिस्तान पहुंचते ही गिरफ्तार होंगे नवाज शरीफ आैर मरियम : कानून मंत्री

लाहौर/इस्लामाबाद : पाकिस्तान के कानून मंत्री अली जफर ने कहा है कि अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम को देश के किसी भी हवाईअड्डा पर पहुंचने के बाद गिरफ्तार कर लिया जायेगा. दरअसल, उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया गया है. मरियम ने पाकिस्तान वापसी के लिए अपनी उड़ान का ब्योरा […]

लाहौर/इस्लामाबाद : पाकिस्तान के कानून मंत्री अली जफर ने कहा है कि अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम को देश के किसी भी हवाईअड्डा पर पहुंचने के बाद गिरफ्तार कर लिया जायेगा.

दरअसल, उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया गया है. मरियम ने पाकिस्तान वापसी के लिए अपनी उड़ान का ब्योरा रविवारकी शाम मीडिया से साझा किया था. उन्होंने कहा कि वह इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान ईवाई-243 से शुक्रवार शाम सवा छह बजे लाहौर हवाईअड्डा पहुंचेंगे. जफर ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार जवाबदेही अदालत के आदेश को पूरी तरह से लागू करेगी और शरीफ और मरियम के लाहौर हवाईअड्डा पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लेगी. उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां अदालती आदेश को लागू करते हुए शरीफ और मरियम को हवाईअड्डा पर गिरफ्तार कर लेगी.

राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने यह भी घोषणा की कि शुक्रवार को इन दोनों लोगों के लाहौर पहुंचने पर वह उन्हें गिरफ्तार कर लेगा. ब्यूरो के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में पंजाब सरकार को समन्वय बनाने के लिए कहा है ताकि दोनों लोगों को हवाईअड्डा पर गिरफ्तार किया जा सके. गौरतलब है इस्लामाबाद स्थित जवाबदेही अदालत ने पिछले शुक्रवार को शरीफ और मरयम को एवेनफिल्ड संपत्ति भ्रष्टाचार मामले में क्रमश: 10 साल और सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी थी. इस बीच, पीएमएल-एन प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने कहा कि शरीफ और मरियम एक विदेशी एयरलाइन से अबूधाबी होते हुए शुक्रवार को लाहौर पहुंचेंगे.

इस बीच पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में सोमवार को सुनवाई स्थगित कर दी, क्योंकि बचाव पक्ष के वकील ने न्यायाधीश से खुद को सुनवाई से अलग करने की गुजारिश की थी. इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने पिछले हफ्ते एवेनफील्ड अपार्टमेंट मामले में शरीफ को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी थी. यही न्यायाधीश शरीफ के खिलाफ अल अजिजिया इस्पात मिल भ्रष्टाचार मामले की भी सुनवाई कर रहे हैं. बचाव पक्ष के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अल अजिजिया और एवेनफील्ड मामलों के सबूत समान हैं. लिहाजा न्यायाधीश को खुद को मामले से अलग कर लेना चाहिए. न्यायाधीश ने मामले को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय रेफर कर दिया और मामले की सुनवाई 12 जुलाई तक मुल्तवी कर दी. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के पास ही मामले को दूसरी अदालत में भेजने का अधिकार है.

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