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मुखिया, पीएस और कनीय अभियंता पर होगी प्राथमिकी

मधुबनी : रहिका प्रखंड के मकसुदा व खजुरी पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव व कनीय अभियंता के विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप से सरकारी राशि का गबन करने के विरुद्ध थाना में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश डीएम शीर्षत कपिल ने दिया है. साथ ही सरकारी राशि की वसूली के लिए संबंधित के विरुद्ध निलाम पत्र दायर […]

मधुबनी : रहिका प्रखंड के मकसुदा व खजुरी पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव व कनीय अभियंता के विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप से सरकारी राशि का गबन करने के विरुद्ध थाना में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश डीएम शीर्षत कपिल ने दिया है. साथ ही सरकारी राशि की वसूली के लिए संबंधित के विरुद्ध निलाम पत्र दायर कर प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया है. जबकि बीडीओ रहिका से तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण प्राप्त अपने मंतव्य के साथ प्रतिवेदित करने का आदेश जिला पंचायती राज पदाधिकारी को दिया है.

क्या है मामला. बिहार विधान सभा के प्राक्कलन समिति द्वारा रहिका प्रखंड के ग्राम पंचायत राज मकसूदा एवं खजूरी में सात निश्चय योजनांतर्गत क्रियान्वित योजना हर घर जल का नल का स्थलीय निरीक्षण किया गया था.
पंचायत मकसूदा. वार्ड नंबर 1, 15 व 16 में विभाग द्वारा निर्धारित मानक प्राक्कलन के अनुसार किसी भी वार्ड में कार्य नहीं किया गया है. कई स्थानों पर एचडीपीआइ पाइप के जगह पीवीसी पाइप लगाया गया है. योजनांतर्गत लगाये गये सारे फिटिंग्स पीवीसी के हैं. जबकि विभाग द्वारा ब्रास फिटिंग्स निर्धारित की गई थी. केवल पाइप बिछाया गया है.
लेकिन चेंबर का निर्माण नहीं कराया गया है.बीडीओ रहिका द्वारा उक्त तीनों वार्ड में क्रियान्वित उक्त योजनाओं को पूर्ण दिखाया गया है. जबकि स्थलीय निरीक्षण में उक्त तीनों वार्ड में योजना अपूर्ण पाया गया. मुखिया व पंचायत सचिव द्वारा उक्त तीनों वार्डों का कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जा सका. मुखिया व पंचायत सचिव द्वारा समिति को मौखिक रूप से बताया गया कि 8 लाख 50 हजार रुपये की दर से तीनों वार्ड के लिए राशि निकासी की गई. जबकि मापी पुस्तक में मापी की प्रविष्टि नहीं की गई. पंचायत में पैसा उपलब्ध रहने के बाद भी उक्त योजनान्तर्गत चयनित अन्य वार्डों में राशि का हस्तांतरण नहीं किया गया है.
पंचायत खजूरी. वार्ड नंबर 2, 07 व 11 में भी निर्धारित प्राक्कलन अनुसार कार्य नहीं किया गया है. जबकि मुखिया व सचिव द्वारा मौखिक रूप से तीनों वार्ड के उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 13 लाख 50 हजार रुपये की दर से राशि निकासी की गई. विधान सभा प्राक्कलन समिति द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन के बाद जिलाधिकारी ने पंचायत राज पदाधिकारी को संबंधित के विरुद्धप्राथमिकी निलाम पत्र व स्पष्टीकरण पुछते हुए प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया है.

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