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एयरसेल-मैक्सिस मामला : अदालत ने सीबीआई की याचिका पर कार्रवाई करने से किया इनकार

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में मलेशियाई नागरिकों टी आनंद कृष्णन और ऑगस्टस राफेल मार्शल को भगोड़ा घोषित करने की सीबीआई की याचिका पर कार्रवाई से गुरुवार को इनकार कर दिया. विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने दोनों आरोपियों (जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लंबित है) के खिलाफ मामले को अनिश्चित […]

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में मलेशियाई नागरिकों टी आनंद कृष्णन और ऑगस्टस राफेल मार्शल को भगोड़ा घोषित करने की सीबीआई की याचिका पर कार्रवाई से गुरुवार को इनकार कर दिया. विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने दोनों आरोपियों (जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लंबित है) के खिलाफ मामले को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया. सुनवाई के अंतिम दिन सीबीआई ने अदालत को बताया कि दोनों मलेशियाई नागरिकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए और प्रयास करने के जरूरत है.

इस खबर को भी पढ़िये : एयरसेल-मैक्सिस भ्रष्टाचार मामले से बरी हुए मारन बंधु

एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में इन आरोपियों के साथ ही पूर्व टेलीकॉम मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किये गये हैं. अदालत ने कृष्णन और मार्शल के खिलाफ पिछले वर्ष 24 सितंबर को गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए आदेश दिये थे कि मलेशिया की दो कंपनियों एस्ट्रो ऑल इंडिया नेटवर्क पीएलसी और मैक्सिस कम्युनिकेशन बेहार्ड के खिलाफ मामले को मारन बंधुओं तथा दो अन्य कंपनियों के मामले से अलग किया जाये.

अदालत ने टिप्पणी की थी कि मलेशियाई आरोपियों की पेशी में लंबा वक्त लग सकता है, जिससे कार्रवाई में भी विलंब हो सकता है. अदालत ने इस वर्ष दो फरवरी को इस मामले में मारन बंधुओं को बरी करते हुए कहा कि उन पर आरोप आधिकारिक फाइलों की गलत व्याख्या और अनुमान पर आधारित थे.

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