देश में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने आज विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नया गाइडलाइन जारी किया है, जिसके अनुसार अब हर यात्री को अनिवार्य रूप से सात दिनों तक कोरेंटिन रहना होगा. गाइडलाइन के अनुसार आठवें दिन सबके लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य होगा.
भारत सरकार के अनुसार यह निर्देश 11 जनवरी से प्रभावी होगा. गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के ओमिक्राॅन वैरिएंट के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उनमें से अधिकतर विदेश से आने वाले यात्रियों में पाये गये हैं.
कल इटली से आये एयर इंडिया के एक विमान में 125 यात्री कोरोना पाॅजिटिव पाये गये थे वहीं आज इटली से आये विमान में 173 यात्री कोरोना पाॅजिटिव पाये गये हैं. यह जानकारी एयर एंडिया की ओर से दी गयी है.
नयी गाइडलाइन इस प्रकार है-
1. सभी यात्रियों को पिछले 14 दिन का यात्रा विवरण (https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration) पर जमा करना होगा
2. यात्रियों को COVID-19 की निगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी होगी. यह RT-PCR रिपोर्ट ही होनी चाहिए, जो यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले की हो.
3. प्रत्येक यात्री को रिपोर्ट की प्रामाणिकता को सत्यापित करना होगा, अगर रिपोर्ट झूठी हुई तो आपराधिक मामला दर्ज किया जायेगा.
4. उन्हें यात्रा करने की अनुमति देने से पहले संबंधित एयरलाइनों के माध्यम से पोर्टल पर एक वचन देना होगा कि वे कोरेंटिन की तमाम सरकारी निर्णय का पालन करेंगे.
5. सभी यात्रियों की एयरपोर्ट पर जांच होगी और उन्हें सात दिनों तक होम कोरेंटिन में रहना होगा और आठवें दिन उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट होगा.
6. यात्रियों को 8वें दिन किए गए कोविड-19 टेस्ट की जानकारी एयरपोर्ट आॅथरिटी को देनी होगी.
जोखिम वाले देशों की सूची
सरकार ने जोखिम वाले देशों की सूची भी जारी की है अब यूके, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, घाना, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, तंजानिया, हांगकांग, इज़राइल सहित सभी यूरोपीय देश शामिल हैं. इनके अलावा कांगो, इथियोपिया, कजाकिस्तान, केन्या, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया और जाम्बिया को भी इस सूची में शामिल किया गया है.