भोपाल : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में मध्यप्रदेश में रोजगार कार्डधारी श्रमिकों को एक अप्रैल से न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन 157 रुपये की दर से मिलेगी. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने निर्देश दिए हैं कि मनरेगा श्रमिकों को एक अप्रैल से बढ़ी हुई दरों पर मजदूरी भुगतान के बारे में सूचना व्यापकता से पहुंचाई जाए. फिलहाल इस योजना में न्यूनतम मजदूरी दर 146 रुपये प्रतिदिन निर्धारित है.
केंद्र सरकार ने गत 13 फरवरी को जारी अधिसूचना में एक अप्रैल से लागू होने वाली मनरेगा मजदूरी की न्यूनतम दरों का राज्यवार निर्धारण किया है. मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के आयुक्त डा. रवीन्द्र पस्तोर ने इस बारे में सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (सीईओ) को विस्तृत दिशा-निर्देश भेजे हैं, जिसमें कहा गया है कि वे उनके कार्यक्षेत्र की सभी जनपद पंचायतों और ग्राम-पंचायतों में मनरेगा मजदूरी की नई न्यूनतम दरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें.