नयी दिल्ली : 2जी स्पेक्ट्रम मामले के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर आयकर विभाग ने कंपनियों के लिये लाबिंग का काम करने वाली नीरा राडिया की बातचीत के टैप की जांच करने के बाद कर चोरी का कोई मामला नहीं पाया है.
सूत्रों के अनुसार विभाग ने हाल ही में इन तथ्यों को रखते हुए विस्तृत रिपोर्ट शीर्ष अदालत को दी है. न्यायालय अगले महीने इस मुद्दे पर सुनवाई में मामले को शामिल कर सकता है. सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर टैप की गयी बातचीत के संदर्भ में कर चोरी का पता लगाने के लिये आयकर विभाग का विशेष दल गठित किया था लेकिन जांच में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे कर कानून के अंतर्गत जांच शुरु की जा सके. हालांकि इन निष्कर्षों पर अंतिम निर्णय शीर्ष अदालत करेगी.
सूत्रों के अनुसार मामला सामने आने के साथ विभाग कर चोरी मामले में पहले ही कानूनी प्रक्रिया शुरु कर चुका था. बाद में न्यायालय ने इस मामले में कार्रवाई के लिये कर अधिकारियों से राडिया की बातचीत के सभी टैप की जांच करने और कर चोरी का पता लगाने को कहा.
न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई तथा आयकर विभाग को उन मामलों की जांच करने का आदेश दिया था, जिसकी पहचान जांच एजेंसी ने राडिया टैप को सुनने के बाद की थी.