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अदालत ने रघुवीर को दिया आदेश, पत्नी को देने होंगे 40 हजार रुपए प्रतिमाह

नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने जाने माने अभिनेता और टीवी कलाकार रघुवीर यादव को उनसे अलग रह रही उनकी पत्नी को 40 हजार रुपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया है. सत्र अदालत ने गुजारा भत्ते की राशि कम करने के लिये उनकी याचिका खारिज करते हुये मजिस्ट्रेट की अदालत का आदेश […]

नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने जाने माने अभिनेता और टीवी कलाकार रघुवीर यादव को उनसे अलग रह रही उनकी पत्नी को 40 हजार रुपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया है. सत्र अदालत ने गुजारा भत्ते की राशि कम करने के लिये उनकी याचिका खारिज करते हुये मजिस्ट्रेट की अदालत का आदेश बरकरार रखा.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुराधा शुक्ला भारद्वाज ने कहा, ‘‘मैंने निचली अदालत के आदेश में कोई कमजोर बिंदु या अवैधता नहीं पायी. ’’ यादव मजिस्ट्रेट की अदालत के अक्तूबर 2011 के आदेश के विरुद्ध सत्र अदालत पहुंचा था. मजिस्ट्रेट की अदालत ने यह कहते हुए उन्हें गुजारा भत्ता का आदेश दिया था कि कि वह व्यावसायिक फिल्मों में अच्छी कमाई कर रहे हैं. यादव ने मैसे साहिब, लगान, पीपली लाईव, गांधी टू हिटलर जैसी फिल्मों में अभिनय किया है.

उन्होंने सत्र अदालत से कहा था कि उनकी वार्षिक आय 2.25 लाख रुपए हैं जिसका उनकी पत्नी के वकील ने यह कहते विरोध किया कि यह अविश्वसनीय है कि अभिनेता स्तर का एक व्यक्ति महज 20 हजार रुपए महीना कमा रहा है. सत्र अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने यादव की आय प्रतिमाह 1,25,000 रुपए आकलन किया.

उसने कहा, ‘‘इस बात को संज्ञान में लेते हुए कि याचिका 2006 में दायर की गयी और गुजारा भत्ता 2011 में मंजूर किया गया, उन्होंने (मजिस्ट्रेट) ने आय का पिछले वर्षो की निचली दर पर आकलन किया.’’ सत्र अदालत ने कहा, ‘‘निचली अदालत बस 125000 रुपए आय का आकलन करने और प्रतिवादी नंबर 1 (यादव की पत्नी) को 40000 का गुजारा भत्ता का आकलन नहीं भी कर सकती थी.’’ सत्र अदालत ने कहा कि अदालत के जून, 2012 के आदेश पर गुजारा भत्ते के बकाये के रुप में यादव द्वारा जमा की गयी धनराशि भी उनकी पत्नी को जारी की जाए. यादव की पत्नी ने अदालत से कहा था कि उन्होंने जून, 1988 में जबलपुर में यादव से शादी की थी लेकिन उन्होंने उन्हें छोड़ दिया और वह दिल्ली में अपने बेटे के साथ रह रही हैं.

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