नयी दिल्ली : कोयला घोटाले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने आज राज्यसभा के पूर्व सांसद विजय दर्डा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और पांच अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आरोप तय किए हैं. उन पर ये आरोप छत्तीसगढ में एक कोयला ब्लॉक के आवंटन में बरतीगयी अनियमिताओं के मामले में तय किए गए हैं.
अदालत ने दो वरिष्ठ नौकरशाह केएस क्रोफा और केसी सैमरिया, मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक कुमार जायसवाल और विजय दर्डा के बेटे देवेंद्र दर्डा केे खिलाफ भी उनके द्वारा अपने आप को निर्दोष बताए जाने आरोपों पर सुनवाई कराए जाने की मांग की. विशेष सीबीआइ न्यायाधीश भरत पाराशर ने अभियुक्तों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) के साथ धारा 409 (सरकारी अधिकारी द्वारा अमानत में खयानत) और धारा 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं.
अदालत ने इस मामले में दस्तावेजों की स्वीकारोक्ति एवं उससे इनकार के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की है.