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अदालत केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक शिकायत पर आज विचार करेगी

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत हाल ही में सम्पन्न विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के समक्ष दाखिल हलफनामे में कथित तौर पर ‘‘भ्रामक सूचना’’ देने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर एक आपराधिक शिकायत पर बुधवार को विचार करेगी. एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की ओर से दायर […]

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत हाल ही में सम्पन्न विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के समक्ष दाखिल हलफनामे में कथित तौर पर ‘‘भ्रामक सूचना’’ देने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर एक आपराधिक शिकायत पर बुधवार को विचार करेगी. एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की ओर से दायर शिकायत में आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने अपना सही पता छुपाकर और अपनी सम्पत्ति की सही कीमत दबाकर चुनाव आयोग को ‘‘जानबूझकर गुमराह’’ किया. याचिका सुनवायी के लिए आज एक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष आयी जिसने उस पर विचार के लिए कल की तिथि तय की.

मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट विजेता सिंह ने कहा, ‘‘शिकायतकर्ता के वकील के अनुरोध पर इसे पांच फरवरी को विचार के लिए सूचीबद्ध कर दिया जाए.’’ याचिका गैर सरकारी संगठन मौलिक भारत ट्रस्ट ने अपने पदाधिकारियों ने दायर की है. इसमें आरोप लगाया गया है कि ‘‘जानबूझकर सही पता एवं उपरोक्त सम्पत्ति की कीमत आयोग से छुपाने और दबाना जनप्रतिनधि कानून 1951 की धारा 125ए के तहत दंडनीय अपराध है जिसके लिए छह महीने की सजा और या जुर्माना या दोनों हो सकता है.’’

इससे पहले एनजीओर ने केजरीवाल के नामांकन पत्र इस आधार पर रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कि उन्होंने आयोग के समक्ष जो हलफनामा दिया है उसमें ‘‘अवैधता’’ है. अदालत ने याचिका पर सुनवायी से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को एक मजिस्ट्रेट अदालत में जाने का निर्देश दिया था.

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