नयी दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने यहां रेल भवन के बाहर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के धरने के सिलसिले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की हैं. रेल भवन उच्च सुरक्षा वाले इलाके में आता है और यहां निषेधाज्ञा लागू थी. इसके अलावा धरने के दौरान हिंसा और धक्कामुक्की भी हुई थी. पहली प्राथमिकी सोमवार तथा दूसरी मंगलवार को दर्ज की गई.
पुलिस सूत्रों ने बताया कि संसद मार्ग पुलिस थाने में मंगलवार रात भारतीय दंड संहिता की धारा 186 (लोकसेवकों को दायित्व का निर्वाह करने से रोकना) और धारा 333 (लोक सेवक को दायित्व से रोकने के लिए नुकसान पहुंचाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई.
दो दिन चले केजरीवाल के इस धरने के दौरान पुलिस और ‘आप’ कार्यकर्ताओं के बीच कई बार तकरार हुई और पुलिस कर्मियों तथा मीडिया से जुड़े लोगों सहित कम से कम 31 लोग घायल हो गए.
दिल्ली पुलिस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, ‘‘संसद भवन पुलिस थाना क्षेत्र में 20 और 21 जनवरी को धरने के सिलसिले में दर्ज मामलों की प्राथमिकता के आधार पर जांच की जाएगी.’’केजरीवाल का यह धरना कल रात तब समाप्त हुआ जब दायित्व निर्वाह में कथित लापरवाही के आरोप में पांच पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने की उनकी मांग को लेकर केंद्र के साथ हुए एक समझौते के तहत दो पुलिस अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया.