7th Pay Commission : देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है. केंद्र की मोदी सरकार ने एलटीसी स्पेशल कैश पैकेज स्कीम का लाभ उठाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के बिल और दावा पेश की आखिरी तारीख को बढ़ाने का फैसला किया है. इससे पहले केंद्र सरकार ने एलटीसी स्पेशल कैश पैकेज स्कीम के तहत बिल और दावा पेश करने के साथ ही मंत्रालयों और विभागों द्वारा मामलों को निबटाने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2021 निर्धारित की थी. अब देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान महामारी के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर सरकार ने इस बढ़ाकर 31 मई 2021 करने का फैसला किया है.
वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत व्यय विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, बिल और दावों की जमा करने और उसके निबटारे की आखिरी तारीख को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से कई सवाल पूछे जा रहे थे. व्यय विभाग ने कहा है कि देश में कोरोना महामारी की स्थिति के मद्देनजर आखिरी तारीख को 31 मई 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है. हालांकि, विभाग ने यह भी कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की खरीदारी को लेकर बिल जमा और उसका निबटारा 31 मार्च 2021 के पहले हो जाना चाहिए था.
पिछले साल 2020 में कोरोना महामारी की पहली लहर के चलते केंद्रीय कर्मचारियों की यात्रा करना संभव नहीं था. इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने एलटीसी के बदले में वर्तमान ब्लॉक 2018-2021 के लिए एक खास योजना एलटीसी कैश वाउचर स्कीम पेश किया था. आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर्मियों को चार कैलेंडर वर्ष (जनवरी से दिसंबर) के बीच दो यात्राओं के आने-जाने के खर्च पर लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) के रूप में टैक्स फायदा मिलता है. हालांकि, पिछले साल यह संभव नहीं हो सका था, तो सरकार ने एलटीसी कैश वाउचर स्कीम पेश किया.
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यह खर्च उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए करना होगा जो 12 फीसदी या उससे अधिक की जीएसटी स्लैब में आते हों.
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भुगतान डिजिटल मोड में होना चाहिए.
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इनवॉइस पर उसका ही नाम होना चाहिए जिसे एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का फायदा उठाना है. हालांकि यह परिवार के उन सदस्यों के नाम पर भी ले सकते हैं जो एलटीसी के योग्य हैं.
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खर्च 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच होना चाहिए.
Posted by : Vishwat Sen