मंगलूर: साइनाइड का इस्तेमाल कर लोगों को अपना शिकार बनाने वाले एक सीरियल हत्यारे को स्थानीय अदालत ने कत्ल के तीन मामलों में आज मौत की सजा सुनायी. ‘‘साइनाइड किलर’’ के नाम से कुख्यात मोहन कुमार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) ने मौत की सजा सुनायी. उसे पिछले मंगलवार को दोषी करार दिया गया था और आज सजा सुनायी गयी.
न्यायाधीश बी के नायक ने कुमार को वामदपदवु की रहने वाली लीलावती, बंटवाल तालुक के बारीमार गांव की रहने वाली अनिता (22) और पेरुजवे की रहने वाली सुनंदा नाम की महिला की हत्या का दोषी पाया.नाइक ने पाया कि ये मामले ‘‘दुर्लभतम’’ श्रेणी के हैं और इसमें दोषी को मौत की सजा से कम कुछ भी नहीं दिया जाना चाहिए. सुनवाई के दौरान कुमार ने यह कहते हुए अपना बचाव किया था कि किसी भी मृतका की पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट में साइनाइड की मौजूदगी का जिक्र नहीं था.कुमार को 21 अक्तूबर 2009 को गिरफ्तार किया गया था. हत्या के इन मामलों में नवंबर 2011 में त्वरित अदालत में मुकदमा चला था.